section 190 of the Motor Vehicles Act, 1988
कई लोग खराब वाहनों को बिना मरम्मत कराए सार्वजनिक रास्तों पर चलाते हैं, ऐसे वाहन जिनके ब्रेक खराब होते हैं, लाइट खराब होती है, जो निर्धारित से ज्यादा तेज आवाज करते हैं और धुआं फैलाते हैं। शायद लोगों को पता नहीं लेकिन इस तरह के वाहन सार्वजनिक रास्तों पर चलाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 190 की परिभाषा:-
1. अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कर ऐसे वाहन को सार्वजनिक सड़क पर चलाएगा या चलाने देगा, जिसमे किसी भी प्रकार की खराबी हो। जिससे कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो, तब ऐसे व्यक्ति को 1500 रुपए जुर्माना से दण्डित किया जाएगा। अगर खराब वाहन चलाते समय कोई व्यक्ति, संपत्ति को क्षति होती है तब तीन माह का कारावास या पांच हजार रुपए जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। अगर व्यक्ति दोबारा यही अपराध करता है तब छः माह की कारावास संपत्ति या व्यक्ति की क्षति होने पर दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित होगा।
ध्वनि एवं वायु प्रदूषण करने वाले वाहनों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है
2. कोई व्यक्ति जानबूझकर कर सार्वजनिक सड़क पर ऐसे वाहन को चलाएगा या चलाने देगा जो किसी भी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या सड़क सुरक्षा के नियंत्रणों का उल्लंघन करता हैं अर्थात धुंआ, शोर वाले वाहनों को चलाने वाला व्यक्ति हैं, तब ऐसे व्यक्ति को तीन माह की कारावास या दस हजार रुपए जुर्माना या दोनों से एवं तीन माह तक लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। अगर दोबारा यही अपराध करता है तब छः माह की कारावास या दस हजार रुपए का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
खतरनाक सामान का परिवहन करने पर क्या सजा मिलती है
3. कोई व्यक्ति ऐसे वाहन को सार्वजनिक सड़क पर चलाएगा या चलाने देगा जिस मोटर वाहन में कोई ऐसा माल हो, जिससे आम नागरिकों को खतरा उत्पन्न या परिसंकट उत्पन्न होने की संभावना हो तब ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष की कारावास या दस हजार रुपए जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जाएगा एवं साथ में तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त या जब्त कर लिया जाएगा। अगर यही अपराध वाहन चालक या मालिक दोबारा करता है तब तीन वर्ष की कारावास या बीस हजार रुपए जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
नोट:- कोई माल जो ख़तरा उत्पन्न कंरने वाला है ओर सार्वजनिक सड़क से ले जाना अति आवश्यक है तब शासन द्वारा अनुमति लेना आवश्यक हो तब यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com