अपराध कोई भी हो, उसके लिए जितना अपराध करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होता है उतना ही, अपराध में साथ देने वाला और अपराध के लिए उकसाने वाले व्यक्ति भी जिम्मेदार होता है, फिर चाहे वह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत किया गया अपराध ही क्यों ना हो। मोटर यान अधिनियम मे तीन प्रकार के ऐसे अपराध है जिसमें चालक के साथ चालक को उकसाने वाला व्यक्ति भी दोषी होगा जानिए वह कौन कौन से अपराध है:-
1. धारा 184 : - अगर कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से वाहन चलता है जैसे कि लालबत्ती को नहीं देखता है, सिग्नल आदि का उल्लंघन करता है, रेड लाइट देखे बगैर तेज गाड़ी चलाता है, सड़क चिन्हों, नियमो का उल्लंघन करता है आदि तब ड्राइवर के साथ उसको उकसाने वाला व्यक्ति भी दोषी होगा।
2. धारा-185 शराब पीकर वाहन चलाना अपराध होता है अगर कोई व्यक्ति किसी चालक को बहुत शराब पिला दे और उससे मोटर वाहन चलाने के लिए उकसाता हैं तब वाहन चालक के साथ उकसाने व्यक्ति भी दोषी होगा।
3. धारा 186 :- किसी बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना अपराध होता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने के लिए उकसाएगा तो वह भी चालक के साथ दोषी होगा।
जानिए उपर्युक्त अपराध को उकसाने वाला व्यक्ति किस धारा के अंतर्गत दण्डित होगा।
मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 188 की परिभाषा:-
जो कोई व्यक्ति उपर्युक्त धारा 184,धारा 185 एवं धारा 186 के अंतर्गत वाहन चलाने के लिए उकसाएगा वह:-
• धारा- 184 के लिए प्रथम बार में अधिकतम छः माह की कारावास या एक हजार रुपए जुर्माना या दोनो से दण्डित होगा। अगर यही अपराध दुवारा या बार बार करता है तब अधिकतम तीन वर्ष की कारावास या दस हजार रुपये जुर्माना या दोनो से दण्डित होगा।
• धारा 185 के लिए प्रथम बार में अधिकतम छः माह की कारावास या दस हजार रुपये जुर्माना या दोनो से दण्डित होगा। अगर यही अपराध दुवारा या बार बार करता है तब अधिकतम 2 वर्ष की कारावास या पंद्रह हजार रुपए जुर्माना या दोनो से दण्डित होगा।
• धारा 186 के लिए प्रथम बार में एक हजार रुपए जुर्माना अगर यही अपराध दुवारा करता हैं तब दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
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