किसी भी कार में यात्रा करने वाले चालक या उसमें बैठे यात्रियों को हमेशा सुरक्षा बेल्ट एवं सवारी को भी सीट बेल्ट लगाकर यात्रा करनी चाहिए, ज्यादातर व्यक्ति वाहन में यात्रा के दौरान बिना सुरक्षा बेल्ट लगाए यात्रा करते हैं। एवं हादसे के शिकार हो जाते हैं। इस लिए मोटर यान अधिनियम,1988 मे सीट बेल्ट एवं सुरक्षा बेल्ट न लगाने वाले चालक एवं सवारी पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है पढ़िए।
मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 194 (ख) की परिभाषा:-
जो कोई ऐसा वाहन जिसमे सीट (सुरक्षा) बेल्ट लगाना अनिवार्य है वह वाहन चालक जानबूझकर कर सुरक्षा बेल्ट नहीं लगाएगा या ऐसे यात्रियों को वाहन में ले जाएगा जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है। एवं कोई ऐसा बालक जिसकी चौदह वर्ष कम है उसे बिना सीट बेल्ट के या बिना बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है वाहन को चलता है या बिना सीट बेल्ट के चलाने देगा तब उस ड्राइवर, वाहन स्वामी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विशेष नोट:- राज्य सरकार ऐसे वाहन को जो खड़े यात्री को ले जाते हैं या वहन करते हैं उन वाहनो पर अधिसूचना जारी कर छूट प्रदान कर सकती है एवं इस धारा का उपयोग उन वाहनों पर नहीं होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
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