बिना हेलमेट वाले चालान पर क्या लिखा होना चाहिए, ध्यान से पढ़िए- MV Act,1988

Bhopal Samachar
यह तो सभी जानते हैं कि टू व्हीलर पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है और बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर चालान बनता है। कई लोग गलती करने पर विधिवत चालन बनवाते हैं और फाइन भरते हैं। पुलिस कर्मचारी फाइन जमा करने के बाद उसकी रसीद देता है। क्या कभी आपने पढ़ा है उस पर क्या लिखा होता है और जो लिखा होता है क्या वह सही होता है। 

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194 (घ) की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 129 का उल्लंघन करता है अर्थात बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर (बाइक, स्कूटर, मोपेड या अन्य) चलाता है या पीछे बैठकर सवारी करता है तब ऐसे व्यक्ति पर एक हजार रुपए जुर्माना एवं तीन माह की अवधि तक लाइसेंस जब्त या रद्द किया जा सकता है। पगड़ी धारण करने वाले सिख समुदाय के व्यक्तियों को इस नियम से छूट प्राप्त है। 

यानी कि हेलमेट के लिए थाना पुलिस या ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो चालन बनाया जाता है वह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 129 के तहत बनाया जाना चाहिए। नागरिकों को दी जाने वाली रसीद पर एक्ट एवं उसकी धारा का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए। कृपया ध्यान दीजिए, यदि उस कागज पर केवल हेलमेट लिखा है तो काफी संभावना है कि वह फर्जी हो। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!