भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के गरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने सभी प्रकार के बहुमंजिला भवनों में Fire safety and security system के नियमों का विवरण जारी किया है। बताया है कि राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016 के भाग-4 का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है।
राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016 भाग-4- Fire safety and security system
राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016 के भाग-4 अनुसार आवासीय उपयोग के 15 मीटर या अधिक ऊँचाई के भवन, जिसमें दो या अधिक बेसमेंट है अथवा एक बेसमेंट का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है होटल, शैक्षणिक संस्था, व्यवसायिक, औद्योगिक आदि एवं मिश्रित उपयोग के भवन (किसी एक तल या अधिक तल का फ्लोर एरिया 500 वर्ग मीटर से अधिक) शैक्षणिक भवन जिसकी ऊँचाई 9 मीटर या अधिक है और सभा भवन, आकस्मिक सभा उपयोग के भवन आदि के लिए फॉयर एनओसी ली जाना एवं उपयुक्त फॉयर सिस्टम स्थापित किया जाना आवश्यक है।
बहुमंजिला भवनों में फायर सिक्योरिटी सिस्टम किसकी जिम्मेदारी है
किसी भी शहर में बहुमंजिला भवनों में फाइट सिक्योरिटी सिस्टम की जांच करना और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्यवाही करना मध्यप्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी है। नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर पंचायत के कमिश्नर अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसके लिए उत्तरदाई हैं। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com