भोपाल। अनुविभागीय दंडाधिकारी को धारा 40 का अधिकार मेरे कार्यकाल में दिया गया था। यह बड़ी गलती थी। अगली बार सरकार बनेगी तो हम इसे सुधार लेंगे। SDM से धारा 40 के अधिकार छीन लिए जाएंगे। यह बात दिग्विजय सिंह ने पंचायती राज संस्था प्रकोष्ठ के सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार बनने के बाद जनप्रतिनिधियों और वकीलों का एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। जिसे धारा 40 के अधिकार दिए जाएंगे।
मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम धारा 40 क्या है
मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत अनुविभागीय दंडाधिकारी को यह अधिकार दिए गए हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों, सरपंच आदि को पद से हटा सकते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया था।
पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के बारे में दिग्विजय सिंह ने क्या कहा
भोपाल कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस पंचायती राज संस्था प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा-जिले में बैठा अधिकारी गांव पर नियंत्रण नहीं कर सकता। इसलिए हमने ग्रामसभा के लिए कानून बनाया, ग्राम समितियां बनाई। निर्णय लेने का अधिकार जनप्रतिनिधियों को दिए, लेकिन आज सारा पंचायती राज शासकीय अधिकारी तंत्र से चल रहा है। दिग्विजय ने कहा कि मेरे कार्यकाल में एक कमी जरूर रह गई। धारा 40 के अधिकार SDM को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चुने हुए जनप्रतिनिधियों या वकीलों का ही ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए, जो निष्पक्षता से काम करें।