अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षक 65 की उम्र में रिटायर होंगे - SUPREEM COURT का फैसला

NEWS ROOM
भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुदान प्राप्त शिक्षकों के संगठन की अपील पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि मध्य प्रदेश के सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों रिटायरमेंट की उम्र भी 65 साल रहेगी। हाई कोर्ट ने संगठन की अपील खारिज कर दी थी।

अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को भी सरकारी की तरह 65 साल तक नौकरी करने का अधिकार है। उनकी रिटायरमेंट की उम्र भी 65 साल की जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने मई 2017 में याचिका खारिज कर दी थी। तब से ही मामला शीर्ष अदालत में विचाराधीन था। प्रदेश में कई ऐसे स्कूल हैं, जो सरकारी अनुदान से संचालित हो रहे हैं।

निजी शिक्षकों के लिए निर्धारित 60 साल की उम्र को ही सही माना था। इस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला दिया कि हाई कोर्ट का आदेश गलत है। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचारों के लिए कृपया karmchari news पर क्लिक करें.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!