CAMPION SCHOOL BHOPAL को महिला शिक्षक की याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस

जबलपुर
। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा राजधानी भोपाल में संचालित कैंपियन स्कूल के मैनेजमेंट और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है एवं स्कूल की एक महिला शिक्षक को बर्खास्त करने का आदेश इस याचिका के निर्णय के अधीन कर दिया गया है। 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मिनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ के समक्ष याचिका को प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता राजधानी भोपाल निवासी शबिस्ता खान की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता केम्पियन स्कूल में कम्प्यूटर शिक्षक के पद पर पदस्थ थी। 17 जनवरी 2021 को कम्प्यूटर व लैपटाप खरीदी में हो रही धांधली की शिकायत की थी। 

इसके अलावा याचिकाकर्ता ने स्कूल परिसर में स्थित इलाहाबाद बैंक के कर्मचारियों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार और टिप्पणी की शिकायत छह मार्च, 2021 को प्रबंधन से की थी। धांधली का मामला सार्वजनिक नहीं हो, इसलिए स्कूल प्रबंधन ने 17 जनवरी, 2022 को तीन दिन का नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने 19 जनवरी को अधिवक्ता के माध्यम से जवाब पेश कर दिया, लेकिन 21 जनवरी, 2022 को ही स्कूल प्रबंधन ने सेवा से बर्खास्त कर दिया।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!