भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में प्राचार्य, शिक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने एक विज्ञापन जारी किया है। सरल शब्दों में उसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को सीएम राइज स्कूलों की नियुक्ति व्यवस्था से कोई आपत्ति है तो हाई कोर्ट जाने से पहले कृपया आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय से जरूर मिलें।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन कैबिनेट की सूचना क्रमांक 581 दिनांक 31 मई 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के विभिन्न देशों के आधार पर सीएम राइज विद्यालयों में नियुक्तियां की गई हैं। उक्त आदेशों के विरूद्ध शासकीय लोक सेवकों द्वारा मा. उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ इंदौर/ खण्डपीठ ग्वालियर में वाद प्रस्तुत की जा सकती है। इस हेतु विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर में केविएट दायर की जा रही है।
राज्य शासन के उक्त आदेश के विरूद्ध विभिन्न शासकीय लोक सेवकों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर होने की स्थिति में राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग/लोक / शिक्षण संचालनालय म.प्र. पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही अंतरिम आदेश पर निर्णय लिया जाए। एतद् द्वारा समस्त पक्ष उपरोक्तानुसार अवगत हों तथा तत्संबंध में अपनी आपत्ति, 7 दिवस में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्तुत कर सकते है।