भोपाल। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सीएम राइज स्कूलों के ऐसे शिक्षक जिनका समायोजन सीएम राइज स्कूलों में नहीं हुआ है, ट्रांसफर हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं।
अभय वर्मा कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि जो स्कूल अब सीएम राइज स्कूल में परिवर्तित हो चुके हैं उनके शिक्षकों को सीएम राइज स्कूलों में पदस्थापना की प्रक्रिया की गई थी। ऐसे शिक्षक जो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए अथवा जिन्हें सीएम राइज स्कूलों में पदस्थापना नहीं मिली है उन सभी का अन्य स्कूलों में ट्रांसफर किया जा रहा है।
स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन एमपी एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से पदस्थापना की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को उसी जिले में अन्य किसी स्कूल में रिक्त पदों पर ट्रांसफर किया जाएगा। शिक्षक चाहे तो एमपी एजुकेशन पोर्टल पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उनका आवेदन मिलने पर निर्धारित प्राथमिकता के क्रम में शालाओं का आवंटन किया जाएगा।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षक ट्रांसफर चॉइस फिलिंग प्राथमिकता नियम
- 57 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदक शिक्षक।
- स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में।
- विवाह के कारण पति-पत्नी के निवास अथवा कार्यस्थल पर स्थानांतरण।
- निशक्त श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक।
- विधवा महिला लोक सेवक अथवा परित्यक्ता अथवा विधुर।
- एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठता संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर मान्य होगी।