भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सीएम राइज स्कूलों में एडमिशन और फीस को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। विदित हो कि कई स्कूल संचालकों ने इसके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देशों की मांग की थी।
आयुक्त लोक शिक्षण ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल और को-एड स्कूल तीनों में ही छात्र-छात्राओं को एडमिशन दिया जाएगा। आरटीई के तहत पहली से आठवीं तक की क्लासेस में पढ़ाई निशुल्क होगी। नवी से बारहवीं तक के लिए पहले से तय सामान्य शुल्क या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा तय किया गया शुल्क लिया जा सकेगा। फीस को लेकर कई स्कूलों के प्राचार्य ने विभाग से जानकारी मांगी थी।
दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में निशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी। जबकि मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक एक न्यूनतम निर्धारित फीस ली जाती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौखिक रूप से फीस लिए जाने की व्यवस्था स्थापित कर दी थी परंतु सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य ने लिखित स्पष्ट दिशा निर्देशों की मांग की थी।