सीएम राइज स्कूल संकुल व्यवस्था से मुक्त, DPI का DEO को आदेश जारी- MP NEWS

भोपाल
। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों को शिक्षा विभाग की चिक-चिक से दूर रखने के लिए, उन्हें संकुल व्यवस्था से मुक्त रखे जाने का फैसला हुआ था। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके संबंध में आदेश एवं गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं।

अभय वर्मा कमिश्नर डीपीआई ने पत्र क्रमांक 768 दिनांक 22 जून 2022 में लिखा है कि, 1. वर्तमान में सीएम राइज़ स्कूल के रूप में चिन्हित / संचालित है एवं संकुल केन्द्र रहे है ऐसे संकुल के अन्तर्गत आने वाले स्कूलों को अन्य आसपास के संकुल में मर्ज़ किया जाना है। अतः ऐसी शालाओं की सूची तैयार करें जो वर्तमान में सीएम राइज़ चिन्हित स्कूल के अन्तर्गत आते है में संकुल से जुड़े हुये (Adjoining) संकुल प्राचार्य के साथ चर्चाकर प्रशासकीय सुविधा तथा शिक्षकों/ अन्य अमले की सुविधा को ध्यान में रखते हुये सीएम राइज / चिन्हित स्कूल संकुल के अन्तर्गत आने वाले स्कूलों को आसपास के संकुल में मर्ज़ करने लिखित आदेश कलेक्टर के अनुमोदन से जारी करें। 

2. जब तक मर्ज़ करने की कार्यवाही प्रचलित रहेगी, तब तक के लिए सीएम राइज स्कूल के संकुल का प्रभार इसके समीपस्थ शा. उमावि के प्राचार्य अथवा हाईस्कूल के प्राचार्य को सौंपा जाये। समीपस्थ विद्यालयों में कोई नियमित प्राचार्य उमावि. / प्राचार्य हाईस्कूल उपलब्ध न होने की स्थिति में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को यह दायित्व सौंपा जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही एक सप्ताह करावें।

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