इंदौर। कलेक्टर श्री मनीष सिंह की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा एक संवेदनशील पहल की गई है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग स्थित एक मकान को विधवा महिला से किराए पर लेकर उसे हड़पने वाले डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस डॉक्टर से संपत्ति को वापस लेकर खाली कराया गया तथा उसका कब्जा लिया गया।
एसडीएम श्री अंशुल खरे ने बताया कि कलेक्टर श्री मनीष सिंह को पिछले दिनों जनसुनवाई में एक बुजुर्ग विधवा महिला भगवंती बाई ने शिकायत की थी। इस महिला ने बताया था कि एक मकान उसने क्षेत्र के डॉक्टर अनिल घई को किराए पर दिया था। कुछ समय किराए देने के पश्चात उसने किराया देना बंद कर दिया और उसके ऊपर लगभग 20 लाख रुपए का बकाया हो गया था। बार-बार बकाया राशि मांगने पर भी उसने यह राशि नहीं दी। उसके द्वारा हमेशा से अभद्र व्यवहार किया जाता रहा है। बताया गया है कि इस डॉक्टर के विरुद्ध भंवरकुआं थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में भी विभिन्न शिकायतों में जांचे लंबित है।
श्री अंशुल खरे ने बताया कि जनसुनवाई में कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा दिए गए निर्देशानुसार भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। सुनवाई कर आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध उक्त डॉक्टर हाईकोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने भी एसडीएम का आदेश यथावत रखा। इस आदेश के तहत आज जिला प्रशासन के अमले ने कार्रवाई करते हुए विवादित मकान को इस डॉक्टर से मुक्त कराया और संपत्ति पीड़ित भगवंती बाई को सौंपी।