ग्वालियर। अग्नीपथ योजना के खिलाफ भिंड और मुरैना से छात्रों को बुलाकर ग्वालियर में उपद्रव का खुलासा होने के बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कौशलेंद्र विक्रम सिंह आईएएस ने एक आदेश जारी करके ऐसी सभी ट्रेनिंग अकादमी पर प्रतिबंध लगा दिया है जहां पुलिस एवं सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि फिजिकल क्लबों के संचालन एवं ट्रेनिंग देने वाले छात्रों के कतिपय अवांछनीय/अराजक गतिविधियों में सम्मलित होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। ऐसी स्थिति में सभी फिजिकल क्लबों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने के साथ ही थाना प्रभारियों को सम्पूर्ण जानकारी देने के लिए प्रतिबंधित किया है।
समस्त क्लबों को तीन दिवस के अंदर विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही फिजिकल क्लब, ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की जानकारी संबंधित एसडीएम के साथ-साथ थाना प्रभारी को भी अनिवार्यत: प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि उक्त आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर धारा-188 के तहत दण्डनीय कार्रवाई होगी।