ग्वालियर। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि या तो 21 जून तक पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए जाएं या फिर 23 जून को डीजीपी और एसपी ग्वालियर को अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा।
एक आपराधिक मामले में आरोपी अंकित चौरसिया और रामेश्वर सिंह तोमर की जमानत याचिका प्रस्तुत हुई थी। पीड़ित पक्ष की तरफ से बताया गया कि दोनों आरोपी प्रभावशाली हैं। थाने में पुलिस उनकी मदद कर रही है। उनके हत्यारों को लाइटर बताया गया। हाई कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से थाने का सीसीटीवी रिकॉर्ड मांगा परंतु पुलिस ने देने से मना कर दिया।
पुलिस ने कहा कि विश्व विद्यालय थाने में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। हाई कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांघी को तलब कर लिया। उन्होंने जानकारी दी कि कैमरे का सामान आ चुका है। 1 महीने के भीतर कैमरे लग जाएंगे। नवंबर 2021 में भी हाई कोर्ट थानों में कैमरे लगाने का आदेश दे चुका है, और सुप्रीम कोर्ट से भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है।
कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को कैमरे लगाने के लिए 21 जून तक का समय दिया है। कैमरे लगाकर रिपोर्ट पेश करना होगी। पुलिस अधीक्षक कैमरे लगाने में नाकाम रहते हैं तो डीजीपी व उनके खिलाफ अवमानना के नोटिस जारी किए जाएंगे। प्रिसिंपल रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट नहीं आती है तो 23 जून को केस लिस्ट किया जाए। अंकित चौरसिया व रामेश्वर सिंह तोमर का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।