जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, पावर मैनेजमेंट कंपनी और विद्युत वितरण कंपनियों से सवाल किया है कि जब संविदा कर्मचारियों से छुट्टी के दिन काम करवाया जाता है तो उन्हें इसके बदले अतिरिक्त भुगतान क्यों नहीं दिया जाता। जवाब पेश करने के लिए 29 जुलाई तक का समय दिया गया है।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ जबलपुर द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई है। संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता आकाश चौधरी व अभिलाष डे ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के अनुबंध में लिखा है कि उन्हें घोषित राष्ट्रीय अवकाश की पात्रता है।
उन्होंने बताया कि अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से घोषित राष्ट्रीय अवकाश पर उनसे कार्य लिया जा रहा है जिसका कोई भी भुगतान या लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में संघ द्वारा अनेक बार अधिकारियों से चर्चा भी की गई किंतु कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।