जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वीरेंदर सिंह की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकलपीठ ने प्यार में धोखा देने के आरोपी अभिषेक घनघोरिया को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अब उसे सरेंडर करना पड़ेगा नहीं तो फरार घोषित कर दिया जाएगा।
अभियोजन के अनुसार हनुमानताल थानांतर्गत निवासी युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अनुसार आरोपी अभिषेक घनघोरिया युवती का दूर का रिश्तेदार है। इसके चलते उसने बातचीत शुरू की और लड़की को प्रभावित कर लिया। फिर शादी के लिए प्रपोज करते हुए उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और बाद में ब्रेकअप कर लिया।
लड़की ने उसे समझाने की काफी कोशिश की परंतु वह मानने को तैयार नहीं था। प्यार में धोखे का शिकार हुई लड़की ने हनुमानताल थाना पुलिस से अपने बॉयफ्रेंड की शिकायत की। पुलिस ने आरोपित घनघोरिया के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया। FIR दर्ज होते ही अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पहले जिला न्यायालय में और वहां से खारिज हो जाने पर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की।
हाई कोर्ट ने उसकी तमाम दलीलों को नामंजूर करते हुए कहा कि शिकायत के साथ संलग्न सबूतों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।