नवजात शिशु को खरीदने वाले को किस धारा के तहत कितनी सजा होती है पढ़िए- JJ Act, 2015

Bhopal Samachar

Juvenile justice act 2015 section 81 definition and punishment in Hindi

नवजात शिशु के चोरी होने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि किसी निसंतान दंपति द्वारा नवजात शिशु को खरीद लिया गया। यह तो कॉमन सेंस की बात है कि नवजात शिशु को चोरी करना और उसे बेचना गंभीर अपराध है परंतु हम आपको बताते हैं कि नवजात शिशु को खरीदना अथवा बिना वैधानिक प्रक्रिया के प्राप्त करना भी गंभीर अपराध है।

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 81 की परिभाषा

1• कोई व्यक्ति किसी बालक (किशोर) को पैसों में बेचता है या कोई किसी किशोर बालक को खरीदता है या प्राप्त करता है तब ऐसे व्यक्ति को अधिकतम पाँच वर्ष की कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

2• अगर ऐसा किशोर बालक किसी संस्था, कोई संरक्षक व्यक्ति, किसी अस्पताल के प्रसूति वार्ड या कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है तब अधिकतम सात वर्ष की कारावास से दण्डित होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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