जयपुर। राजस्थान राज्य में सन 2004 के बाद नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों के लिए राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। यह फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित हुई केबिनेट मीटिंग में लिया गया।
राजस्थान सरकार मंत्री परिषद की बैठक की आधिकारिक जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि जीपीएफ नियम, 2021’ में संशोधन करने का निर्णय किया। इस प्रस्ताव की क्रियान्वयन के क्रम में एक जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 के प्रावधान लागू होंगे।
इससे ये कार्मिक निर्धारित जीपीएफ अभिदान की कटौती करते हुए जीपीएफ के प्रावधानों के अंतर्गत एक जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के समान ही जीपीएफ के दायरे में आ जाएंगे। उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान शासन के सभी शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान किया था।