भोपाल। वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी चोरी के मामले में मध्य प्रदेश के 2757 व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कमिश्नर का कहना है कि आवश्यक हुआ तो माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 69 और 122 के तहत गिरफ्तारी एवं शास्ति संबंधी कार्यवाही की जाए।
बताया गया है कि वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री लोकेश कुमार जाटव के निर्देशों पर निरंक कर दायित्व का रिटर्न फाइल करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई है। विभिन्न व्यवसायियों द्वारा लाखों के ई-वे बिल डाउनलोड कर माल की आवक दर्शाई गई है। साथ ही उक्त माल में मूल्य संवर्धन कर आउटवर्ड सप्लाई भी दर्शाई गई है। परंतु जीएसटी मासिक विवरण भरते समय वित्तीय संव्यवहारों को छुपा कर, निरंक टर्नओवर दर्शाया गया है।
कुछ व्यवसायियों द्वारा फर्जी बिल एवं फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट अन्य व्यवसायियों को दिए जाने की संभावना है। कर अपवंचन की संभावना को देखते हुए इन व्यवसायियों के व्यवसाय स्थलों पर भौतिक सत्यापन का कार्य प्राथमिकता से किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण-पत्रों का विभाग के पास उपलब्ध गोपनीय जानकारियों से मिलान कर आगामी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।