इंदौर। सोशल मीडिया के नशे में धुत शासकीय कर्मचारी यह भूल जाते हैं कि वह सिविल सेवा नियंत्रण नियम के अंतर्गत आते हैं। चुनाव के दौरान एक शिक्षक ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया और कलेक्टर ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया।
शासकीय सेवक का नाम श्री सुरेश यादव माध्यमिक शिक्षक शासकीय गुरुकुलम आवासीय विद्यालय मोरोद जिला इंदौर है। दिनांक 23 जून 2022 को सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग इंदौर के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक 173 के अनुसार शासकीय सेवा में रहते हुए राजनीतिक दल से संबंध रखना एवं सोशल मीडिया पर पार्टी विशेष के संबंध में कमेंट करने के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई है।
कर्मचारी द्वारा चुनाव प्रचार किस कानून के तहत अपराध है
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत किसी भी शासकीय सेवक का किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखना एवं राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना अथवा सार्वजनिक रूप से राजनीतिक दलों की समीक्षा करना एवं चुनाव में मतदाताओं को किसी पार्टी विशेष के लिए अथवा उसके विरुद्ध प्रभावित करने की कोशिश करना। दंडनीय अपराध है। अपराध प्रमाणित होने पर सेवा समाप्त की जाएगी।