जबलपुर। Employees Provident Fund Organisation के कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल और जबलपुर के कलेक्टर को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। दोनों कलेक्टरों को 3 सप्ताह का समय दिया गया है और निर्देशित किया गया है कि वह EPFO के कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाएंगे।
न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने के समक्ष एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने कोर्ट को अवगत कराया कि कि चार जून, 2022 को याचिकाकर्ता संगठन के कर्मियों व अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी करने के लिए आदेश जारी किया गया। जबकि नियमानुसार राज्य सरकार, स्थानीय निकायों व लोक स्थापनाओं के कर्मियों, अधिकारियों की ही स्थानीय निकाय चुनाव में ड्यूटी लगाई जा सकती है। इन्ही कर्मियों को पीठासीन अधिकारी बनाया जा सकता है।
याचिकाकर्ता न तो राज्य सरकार के कर्मी हैं और न ही केंद्र सरकार के, बल्कि वे तो एक ऐसे संगठन के कर्मचारी हैं जो शासकीय कर्मचारियों के लिए काम करता है। चुनाव कराने के लिए उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए याचिकाकर्ता संगठन के कर्मियों को चुनाव ड्यूटी के लिए बाध्य न करने के निर्देश देकर अनावेदकों से जवाब-तलब कर लिया।