भोपाल। मध्यप्रदेश शासन राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त धनराजू एस के नाम मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की ओर से वारंट जारी किया गया है। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि आयुक्त धनराजू एस को दिनांक 30 जून को आयोग के समक्ष हाजिर करें।
भोपाल के भानपुर ब्रिज के पास रासलाखेड़ी स्कूल की बाउंड्रीवाल नहीं होने को लेकर आयोग ने नोटिस जारी करके प्रतिवेदन मांगा था। दो साल से यह मामला चल रहा है। इसमें आयोग द्वारा आयुक्त को कई बार रिमाइंडर भेजे गए पर प्रतिवेदन नहीं दिया गया। धनराजू एस के नाम नामजद नोटिस जारी करके नौ मई को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था।
नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने न प्रतिवेदन दिया और न ही वे उपस्थित हुए। इस पर आयोग ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने संबंधी कारण बताओ नोटिस देकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। नोटिस और वारंट तामील कराने के निर्देश अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (शहर) भोपाल को दिए गए हैं।