इंदौर। मध्यप्रदेश में नगर पालिका निगम चुनाव में मतदान के लिए सभी प्राइवेट कर्मचारियों को 4 घंटे की छुट्टी दी जाएगी। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के तहत सभी प्रकार के कर्मचारी चाहे वह सबसे छोटी दुकान अथवा किसी बड़े कारखाने में काम करते हो, लागू होगा।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने श्रमायुक्त इंदौर से कहा है कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों और संस्थानों में कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि नगरीय निकाय के आम निर्वाचन के दिन नगरीय क्षेत्रों एवं वार्डों में निवास करने वाले कर्मचारियों को कार्य-स्थल पर चार घंटे देरी से आने अथवा चार घंटे जल्दी जाने या बीच में चार घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और द्वितीय चरण का 13 जुलाई को होगा। वोटिंग के लिए 4 घंटे की छुट्टी का आदेश केवल उसी तारीख पर प्रभावशाली होगा जिस तारीख पर आपके शहर में मतदान होना है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के सभी शहरों में वोटिंग की छुट्टी अलग-अलग तारीखों में होगी।