APPLE HOSPITAL पर कार्रवाई, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द, 1 लाख का जुर्माना भी

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इंदौर।
मध्य प्रदेश के इंदौर में एप्पल हॉस्पिटल पर मंगलवार दोपहर को जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। मरीजों के परिजनों की शिकायत पर जिला प्रशासन एक्शन में आया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया। 

दरअसल एप्पल हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के परिजनों पर अस्पताल के ही मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने और अस्पताल में ही जांच कराने का दबाव बनाया जा रहा था। जिसकी शिकायत मरीज के परिजन ने जिला प्रशासन से की थी। इस शिकायत के बाद तुरंत जिला प्रशासन एक्शन में आया हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर कार्रवाई की। इसके पहले भी जिला प्रशासन एप्पल अस्पताल पर कई बार कार्रवाई कर चुका है। वहीं नगर निगम ने हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट का उचित निपटान नहीं करने पर एक लाख का जुर्माना किया जा रहा है।

प्रकाश पारवानी ने इस पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन में की थी। पारवानी ने 11 जुलाई को शिकायत करते हुए बताया कि वह अपनी मां पुष्पा पारवानी को लेकर एप्पल हॉस्पिटल में भर्ती कराने ले गए। उनकी मां का एंडोस्कोपी होकर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था। 

जब वे अपनी मां को हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे थे तब इमरजेंसी मेडिकल रूम में उनसे एक प्रिंटेड फॉर्म पर साइन करवाने के लिए दिया, जिसमें इलाज के दौरान हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदने और हॉस्पिटल की ही लैब में जांच करवाने की अनिवार्यता का उल्लेख था। पारवानी ने इसका विरोध किया तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने इलाज नहीं करने की बात कहीं। जिसके पारवानी अपनी मां को लेकर वापस लौट आए और एप्पल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के खिलाफ मरीजों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत की।
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