न्यायालय जब दोनों पक्षकारों की सौदेबाजी की स्वेच्छा देख लेता है तब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 265(ग) के अनुसार बैठक करने के लिए एक लिखत सूचना देगा एवं मामले के दोनो पक्षकारों को या उनके वकील सहित बुलायेगा तब कोई एक पक्षकार किसी कारणवंश न्यायालय में नहीं उपस्थित होता तब न्यायालय द्वारा क्या प्रक्रिया होगी जानिए।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 265 (घ) की परिभाषा
जब किसी बैठक द्वारा मामले का निपटारा हो गया है तब न्यायालय का पीठासीन अधिकारी निपटारे की रिपोर्ट को तैयार करेगा एवं स्वंय के हस्ताक्षर करेगा साथ में बैठक में शामिल उन सभी व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा एवं रिपोर्ट को न्यायालय को देगा।
लेकिन अगर किसी कारणों से कोई पक्षकार सहमति के बाद बैठक में शामिल नहीं हो सका तब न्यायालय सौदेबाजी की प्रक्रिया को पुनः शुरू से प्रारंभ करेगा अर्थात फिर से सौदेबाजी के आवेदन द्वारा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)