जबलपुर। जिला सहकारी बैंक बुरहानपुर के ब्रांच मैनेजर लखन लाल कैथवास को रिहा करने के आदेश जारी हो गए हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मामले की जांच पूरी हो गई है। न्यायालय में चालान पेश हो चुका है। इसलिए आवेदक को रिहा कर दिया जाए।
कोर्ट ने आवेदक को कहा कि वह संबंधित पुलिस अधिकारी को अपने निवास का पता बताए और बिना अनुमति देश छाेड़कर नहीं जाए।आवेदक की ओर से अधिवक्ता एमके त्रिपाठी ने दलील दी कि 2015 से 2018 के बीच खाद बीच आपूर्ति में ओवर ड्राफ्ट कर घोटाला हुआ था। ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था।
इस मामले मे आवेदक सहित आठ लोगों को आरोपी बनाया था। दलील दी गई कि असिस्टेंट मैनेजर की गलती का खामियाजा प्रबंधक को भुगतना पड़ा। यह भी कहा गया कि आवेदक निर्दोष है और चालान भी पेश हो गया है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।