जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने जिले की ग्राम पंचायत मझंगवा में सरपंच पद के चुनाव की पुनर्मतगणना के मामले में जबलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर इलैयाराजा टी को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। प्रारंभिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने कलेक्टर को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता सरपंच प्रत्याशी शशि यादव की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट ने 4 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर को निर्देश दिए थे कि ग्राम पंचायत मंझगवा के सरपंच चुनाव की पुनर्मतगणनाके सबंध में लंबित अभ्यावेदन पर निर्णय लें।
कलेक्टर ने यह कहते हुए आवेदिका का अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया कि उसके पास चुनाव याचिका दायर करने का विकल्प मौजूद है। अधिवक्ता मिश्रा ने अवमानना याचिका में दलील दी कि अभ्यावेदन का निराकरण करते समय उनके मुवक्किल को नहीं बुलाया। यह भी तर्क दिया कि चुनाव याचिका दायर की जाती है जब किसी प्रत्याशी को निर्वाचित होने का प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है।