भारत संस्कार और संस्कृति का देश है। यहां किसी जघन्य अपराध में सजायाफ्ता अपराधी की मृत्यु के बाद उसे भी स्वर्गवासी कहा जाता है। यदि कोई जीवित व्यक्ति पर झूठे लांछन लगाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया जाता है। सवाल ये है कि यदि किसी मृत व्यक्ति के ऊपर कोई झूठा लांछन लगाए तो क्या उसके खिलाफ भी मानहानि का केस दर्ज किया जा सकता है।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 499 (स्पष्टीकरण क्रमांक 01) की परिभाषा:-
किसी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाले कथन भी मानहानि का अपराध होगा यदि लांछन इस प्रकार का हो कि उस व्यक्ति के जीवित रहने पर उसकी प्रतिष्ठा पर आघात पहुचाता। सरल हिंदी में कहे तो मृतक व्यक्ति के बारे में ऐसा बोलना जो एक जीवित व्यक्ति की मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा होता है।
मृत व्यक्ति की ओर से शिकायत दर्ज कराने का अधिकार किसके पास
किसी मृत व्यक्ति की मानहानि होने पर उसकी पत्नी अथवा उसका उत्तराधिकारी, संतान (पुत्र अथवा पुत्री), नातेदार (सभी प्रकार के रिश्तेदार) न्यायालय में परिवाद दायर कर सकते हैं या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
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