भारत में बहुत से निकाय, संस्था, कम्पनी या संगठन आदि हैं जिनकी अपनी अलग ही पहचान एवं प्रतिष्ठा होती है। बहुत से लोग जाने अनजाने में इन पर गलग आरोप लगाते हैं जैसे किसी संगठन के बारे में बिना सोचे समझे उसकी कार्यप्रणाली पर गलत आरोप लगा देते हैं क्या ऐसा गलत आरोप लगाना मानहानि का अपराध होता है, जानते हैं इसका जबाब।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 499 (स्पष्टीकरण क्रमांक 02) की परिभाषा:-
किसी कंपनी, निकाय, निगम, संस्था या संगठन पर गलत लांछन लगाना,गलत आरोप लगाना जिससे उसकी प्रतिष्ठा में कमी आये या मान-सम्मान की क्षति हो तब यह मानहानि का अपराध होगा।
संस्था, संगठन आदि की मानहानि होने पर शिकायत करने का अधिकार कौन रखता है जानिए
कोई व्यक्ति कम्पनी, संस्था या संगठन या व्यक्तियों के समूह आदि पर झूठा लांछन लगाता तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ संगठन, संस्था, कंपनी या निकाय का कोई भी सदस्य न्यायालय में परिवाद दायर कर सकता है।
उधारानुसार वाद:- आर. के. कर्णाजेम के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) एक निश्चित निकाय है जिसकी अपनी स्वतंत्र पहचान है। अतः इस संस्था के विरुद्ध लगाए गए लांछन मानहानि का अपराध होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
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