भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिक निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा पोलिंग बूथ के पास बनाए जाने वाले मतदाता सहायता केंद्र हेतु गाइडलाइन जारी की गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो प्रत्याशी का सहायता केंद्र हटा दिया जाएगा।
सचिव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा टेंट, कैनोपी और वर्षा से बचाव के लिए अन्य स्थानीय प्रबंध किये जा सकते हैं। जिसमें एक टेबल, दो कुर्सी एवं 2 फीट × 3 फीट का एक बैनर लगाया जा सके। एक ही स्थान में एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी।
इन नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा। मतदान सहायता बूथ के लिए स्थानीय निकाय की अनुमति आवश्यक होगी और बूथ की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से मतदान केन्द्र के अंदर मतदाताओं द्वारा मोबाइल का उपयोग पूर्णता: प्रतिबंधित किया गया है।