बैतूल। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती शिल्पा जैन ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के कार्य में लापरवाही करने वाले एक एवं अध्यापन कार्य में लापरवाही करने वाले तीन शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड भीमपुर के संकुल केन्द्र प्रभुढाना की माध्यमिक शाला जमन्या में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री नत्थू यादव को त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में विकासखंड आमाल के मतदान केन्द्र क्रमांक-145, ग्राम बामला पर पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। पंचायत निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर स्थानीय शिक्षक को अनाधिकृत रूप से अंदर बैठाकर सेवाएं लिए जाने एवं चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण सहायक शिक्षक श्री यादव को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमपुर निर्धारित किया गया है।
इसी तरह विकासखंड आठनेर की प्राथमिक शाला नयेगांव में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री सुखदेव नरवरे द्वारा अध्यापन कार्य में लापरवाही बरतने, विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर अत्यधिक कमजोर पाये जाने एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा संस्था में विलंब से पहुंचने एवं निर्धारित समय से पूर्व ही संस्था छोड़ने आदि अनियमितताओं के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय आठनेर निर्धारित किया गया है।
विकासखंड आठनेर की प्राथमिक शाला धनोरी के सहायक शिक्षक श्री दिनकर राव उइके एवं प्राथमिक शाला धनोरी के प्राथमिक शिक्षक श्री नरेन्द्र मुलिक को नियमित रूप से संस्था में उपस्थित नहीं होने, अध्यापन कार्य के प्रति रूचि नहीं लेने, स्वैच्छाचारितापूर्ण ढंग से संस्था में आने-जाने का कार्य करने, कत्र्तव्य के प्रति लापरवाही एवं घोर उदासीनता बरतने के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त दोनों शिक्षकों का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय आठनेर निर्धारित किया गया है।