जबलपुर। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में ग्राम पंचायत सहायक सचिव के पद पर भर्ती में गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को तलब किया है। दोनों के खिलाफ हाई कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का नोटिस दिया गया है।
टीकमगढ़ के राजेश कुमार अहिरवार ने सहायक सचिव पद के लिए आवेदन किया था। अधिवक्ता महेन्द्र पटेरिया ने बताया कि याचिकाकर्ता का नाम वेटिंग लिस्ट में चौथे नंबर पर था। पहले तीन ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, फिर भी नियुक्ति नहीं दी। इस मामले में हाई कोर्ट ने 23 नवंबर, 2021 को आदेश दिया था कि आठ सप्ताह में आवेदक को नियुक्ति दो। ऐसा नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई।
प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने हाईकोर्ट ने माफी मांगी
हाई कोर्ट ने निर्देश पर पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शम्मी हाजिर हुईं और उन्होंने बताया कि उनके आफिस के क्लर्क के कारण नोटिस प्राप्त करने में गलती हुई। उन्होंने हाई कोर्ट से माफी मांगी और बताया कि संबंधित कर्मी के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। इस पर हाई कोर्ट ने उन्हें अवमानना से बरी कर दिया। लेकिन जिला व जनपद पंचायत के सीईओ पर अवमानना की तलवार लटक रही है।