MP NEWS- बिजली बिलों में सुधार के लिए क्या करना होगा, सर्कुलर जारी

भोपाल।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली बिलों में सुधार को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि यदि 15 दिन के अंदर कंप्लेंट की गई तो ही सुधारा जाएगा।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 15 दिन के भीतर कॉल सेंटर के नंबर 1912 पर कंप्लेंट करनी होगी। इसके बाद यदि शिकायत की गई तो बिल में सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। यह सर्कुलर कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर कमर्शियल द्वारा जारी किया गया है।

सर्कुलर में कंपनी के अधिकारियों को बिलों में सुधार के मद्देनजर निर्देश दिए गए हैं। इसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर के दो मॉड्यूल CC4 और CCB का भी जिक्र किया गया है। CC4 में यह प्रावधान है कि यदि बिल में किसी कारण से यदि रीडिंग गलत हुई तो उसे सुधारा जा सकता है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!