जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत टिकरिया चुनाव के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। कहा है कि सरपंच प्रत्याशी जितेंद्र पटेल के अभ्यावेदन पर 14 जुलाई से पहले निर्णय लें अन्यथा इस ग्राम पंचायत का चुनाव परिणाम घोषित ना करें।
मामला मतगणना के दौरान गड़बड़ी के आरोप का है। सरपंच पद के प्रत्याशी जितेंद्र पटेल ने पीठासीन अधिकारी विपिन डेहरिया पर मतगणना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उच्च न्यायालय को बताया गया है कि मतगणना पूरी हो जाने के बाद के बाद गणना पत्रक में काट-छाँट (ओवर राइटिंग) की गई एवं इसी प्रकार की अन्य कई त्रुटियां हैं जो गड़बड़ी को प्रमाणित करती है।
जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने आयोग को निर्देश दिए कि पुनर्गणना के अभ्यावेदन पर निर्णय लें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि 14 जुलाई के पहले आवेदन का निराकरण नहीं होता है तो इस ग्राम पंचायत के चुनाव का रिजल्ट घोषित नहीं करें। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता को मात्र 1 वोट से पराजित बताया गया है। प्रत्याशी ने तुरंत पुनर्गणना के लिए अभ्यावेदन दिया, जिसे पोलिंग बूथ- जी 46 के पीठासीन अधिकारी ने अस्वीकार की कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में 74 कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए जिनमें दो स्थानों पर ओवरराइटिंग की गई थी। इसके अलावा ने उसमें कुछ अन्य त्रुटियाँ भी थीं।