जबलपुर। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर को निर्देश दिए हैं कि चार दिन के भीतर ग्राम पंचायत मझगवां के सरपंच चुनाव की पुनर्मतगणना कराएं। न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी ने याचिकाकर्ता को आदेश दिए कि वह तत्काल इस आदेश की प्रति निर्वाचन अधिकारी को दें, ताकि उसका पालन हो सके। इस चुनाव में हाई कोर्ट का यह अपनी तरह का पहला आदेश है।
याचिकाकर्ता शशि यादव की ओर से अधिवक्क्ता सुशील मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि तीन जून को सरपंच पद के लिए नामांकन भरा था। चुनाव में कुल छह प्रत्याशी थे। मतदान 25 जून को हुआ और उसी दिन मतगणना भी हुई। पीठासीन अधिकारी ने रात 10 बजे मौखिक रूप से बताया कि शशि को 327 वोट मिले जबकि रंगोली रजक को 328 वोट मिले हैं।
याचिकाकर्ता ने तुरंत रात में ही पीठासीन अधिकारी और अगले दिन निर्वाचन अधिकारी व चुनाव आयोग को पुनर्मतगणना के लिए आवेदन किया। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। यदि उम्मीदवार वजयी घोषित नहीं हुआ है और कोई उम्मीदवार मतगणना के दिन ही आवेदन पेश करता है तो मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम की धारा 77 (दो) सहपठित नियम 80( एक) के तहत हाईकोर्ट को पुनर्मतगणना के आदेश का अधिकार है। सरपंच को जीत का प्रमाण पत्र 14 जुलाई को दिया जाना है। निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।