जबलपुर। बरगी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक संजय यादव के चुनाव को शून्य घोषित करवाने के लिए प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के मामले में हाईकोर्ट ने तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर रोहित सिंह आईएएस अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। स्पष्ट कहा है कि इसके बाद कोई नोटिस जारी नहीं होगा।
कांग्रेस से बगावत करने वाले प्रत्याशी जितेन्द्र अवस्थी की ओर से दायर चुनाव याचिका में कहा गया कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अंतिम तिथि को नामांकन पत्र भरने के लिए जबलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। रिटर्निंग आफिसर ने पुलिस को आदेश दिया और पुलिस ने उन्हें कलेक्टर कार्यालय से बाहर कर दिया। इसकी वजह से वह नामांकन पत्र नहीं भर पाए। जिससे चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई।
इसी याचिका पर हाई कोर्ट में गवाही चल रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने कोर्ट को बताया कि तत्कालीन जबलपुर निर्वाचन अधिकारी रोहित सिंह व तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी की गवाही होना शेष है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने कोर्ट को बताया कि नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह व दूसरे अधिकारी की चुनाव ड्यूटी लगी है। इसलिए वे गवाही देने नहीं आ सके।
चुनाव ड्यूटी खत्म होने के बाद वे 18 अगस्त को कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं। इसके लिए समय देने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।