भोपाल। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा की पात्रता की वैधता में वृद्धि से संबंधित संशोधन का मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 2 दिन पहले इसकी घोषणा की थी।
MP NEWS- TET चयनित शिक्षकों की वैधता अवधि में संशोधन
मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 26 जुलाई 2022 क्रमांक 398 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 नियम 11 उप नियम दो में परिवर्तन किया गया है। पहले वैधता 3 वर्ष अथवा आगामी पात्रता परीक्षा तक थी, जिसे बढ़ाकर 5 वर्ष अथवा अगली पात्रता परीक्षा तक कर दी गई है। इस प्रकार सेकंड काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है और पात्रता परीक्षा 2023 की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बावजूद चयनित उम्मीदवारों की वैधता समाप्त नहीं होगी।
मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में मिनिमम पासिंग मार्क्स
मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 26 जुलाई 2022 क्रमांक 398 के अनुसार उप नियम 5 में परिवर्तन कर दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्ति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी सभी प्रकार के आरक्षित उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% और अनारक्षित वर्ग के सभी उम्मीदवारों को न्यूनतम 60% प्राप्तांक लाने होंगे।