MPPSC EXAM वाले सभी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से छुट्टी, हाईकोर्ट के आदेश

Bhopal Samachar
जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि उन सभी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाए जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि एमपीपीएससी द्वारा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का आयोजन दिनांक 3 जुलाई 22 को किया है। जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। कई उम्मीदवारों की चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है।

याचिकाकर्ता यश निगम व मोहम्मद जाकिर रंगरेजी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रथम चरण में 6 जुलाई तथा दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान होने है। उनकी चुनाव ड्यूटी लगी हुई है, जिसके कारण वे मुख्यालय छोड़कर नहीं जा सकते। पीएससी एग्जाम के लिए उन्होने फॉर्म भरा है और परीक्षा की तिथि 3 जुलाई निर्धारित है। परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी थी, परंतु चुनाव ड्यूटी के कारण स्वीकृत नहीं हुई।

याचिका में कहा गया था कि चुनाव डयूटी के कारण वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। जो उनके मौलिक अधिकारों को हनन है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 3 जुलाई को मतदान नहीं है। युगलपीठ ने चुनाव आयुक्त व कलेक्टर मंदसौर व दमोह को निर्देशित किया है कि वे 2 व 3 जुलाई को याचिकाकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने पर विचार करें। ताकि वे परीक्षा में शामिल होकर वापस मुख्यालय लौट आएं। एकलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में अवकाश प्रदान करने पर भी विचार करें। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संधी ने पैरवी की। 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!