जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नई दिल्ली को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि जब सनराइज कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा सभी शर्ते पूरी कर दी गई है तो फिर कॉलेज को BABEd कोर्स संचालित करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित सनराइज कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सचिव महेंद्र पाल सिंह राजपूत ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करके बताया था कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से BABEd कोर्स संचालित करने की अनुमति मांगी थी। सन 2015 में उन्होंने आवेदन में कमियां बता कर उसे रिजेक्ट कर दिया। सन 2016 में सभी शर्तें पूरी कर दी है लेकिन कोर्स संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई।
कॉलेज ने वेस्टर्न कमेटी के सामने अपील प्रस्तुत की लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। नियमानुसार सन 2021 और सन 2022 में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के सामने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। फिर भी अनुमति नहीं दी गई। सन 2016 से लेकर सन 2022 तक ना तो कोई कमी बताई गई और ना ही अनुमति दी गई। जिसके कारण हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करनी पड़ी। हाईकोर्ट ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को नोटिस जारी करके पूछा है कि सनराइज कॉलेज को BABEd कोर्स संचालित करने की अनुमति देने में क्या परेशानी आ रही है।