सरकार ने ऐसे सभी टीचर, फैकल्टी, कोच एवं कवियों पर 18% GST लगा दिया है जिनकी वार्षिक आय ₹2000000 से अधिक है। उपरोक्त सभी को डबल टैक्स देना होगा। GST के अलावा पहले की तरह इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा।
प्रोफेशनल्स के सामने परेशानी, जेब से देना पड़ेगा GST
प्रोफेशनल्स के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि दूसरे व्यापारियों की तरह वह 18 प्रतिशत जीएसटी क्लाइंट से नहीं वसूल सकते। प्राइवेट सेक्टर में 20 लाख से अधिक इनकम वाले प्रोफेशनल यदि अपनी फीस में 18 प्रतिशत GST बढ़ा देंगे तो लोग उनकी जगह 15 लाख वार्षिक आय वाले NON GST प्रोफेशनल को इनवाइट करने लगेंगे।
25 लाख की इनकम पर 5.97 लाख रुपए टैक्स
यदि किसी अतिथि विद्वान या कवि की आय 25 लाख रु. है तो उसे इनकम टैक्स और सेस के रूप में 5.07 लाख रु. देना पड़ते है, लेकिन अब उसे 18% जीएसटी के रूप में 90 हजार रुपए और देना होंगे। यानी कुल मिलाकर 5.97 लाख रुपए टैक्स के रूप में कट जाएगा।