मध्य प्रदेश शासन के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विकासखंड स्त्रोत केंद्र समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक के पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन जारी किया गया है। इसमें उन सवालों का जवाब दिया गया है जिसके बारे में जिलों के अधिकारियों द्वारा प्रश्न किए गए थे।
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस के हस्ताक्षर से जारी पत्र क्रमांक 4967 दिनांक 26 अगस्त 2022 में निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं:-
प्रश्न:- ऐसे अभ्यर्थी जो सर्व शिक्षा अभियान मिशन के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर चुके हैं, उन्हें पुनः प्रतिनियुक्ति पर आने हेतु न्यूनतम 2 वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड होना अनिवार्य होगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तथा कूलिंग ऑफ पीरियड पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसा अभ्यर्थी पात्र माना जाए या अपात्र माना जाए।
उत्तर:- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि निर्धारित कूलिंग ऑफ पीरियड से कम है वह प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि कर्मचारी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं और विनिर्दिष्ट कूलिंग पीरियड पूर्ण नहीं हुआ है तो वह भी पात्र नहीं होंगे।
प्रश्न:- मेरिट सूची में आदिवासी विकास विभाग के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जिले की एपीसी पद के लिए प्राथमिकता दी गई है। ऐसी स्थिति में आदिवासी विभाग के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति जिले के एपीसी पद पर की जा सकती है अथवा नहीं।
उत्तर:- प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।
प्रश्न:- स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की पदस्थापना आदिवासी विकासखण्ड में किए जाने के स्पष्ट निर्देश न होने के कारण मेरिट सूची में स्कूल शिक्षा विभाग के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा आदिवासी विकासखण्ड में बी.आर.सी.सी. के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु प्राथमिकता दी गई है ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग के मेरिट सूची के अभ्यर्थियों की प्रतिनियुक्ति आदिवासी विकास विभाग के विकासखण्डों में की जा सकती है अथवा नहीं।
उत्तर:- आदिवासी विकासखण्ड के चयनित लोकसेवकों को आदिवासी विकासखण्ड में पदस्थ करने के निर्देश हैं। उनको गैर आदिवासी विकासखण्ड में पदस्थ नहीं करना है। यदि मेरिट में स्कूल शिक्षा विभाग का लोकसेवक पहले है, और उसने आदिवासी विकासखण्ड चाहा है, तो उसे चाहे गए विकासखण्ड में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना चाहिए।
प्रश्न:- यदि कर्मचारी माननीय न्यायालय निर्णय के अनुपालन में परीक्षा में शामिल हुआ है और मेरिट में है तो क्या इन्हें काउंसलिंग में शामिल किया जाए अथवा नहीं।
उत्तर:- पूर्व से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ जिन लोकसेवकों द्वारा मान. न्यायालय से परीक्षा में सम्मिलित होने / उन्हें यथावत रखने के संबंध में यथास्थिति का निर्णय प्रस्तुत किया है। उन्हें उनके पद पर माननीय न्यायालय के निर्णय आने तक यथावत रहना होगा और ऐसे लोक सेवकों को न्यायालय के निर्णय के उपरांत ही नवीन प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।
उक्त के प्रकाश में वर्तमान में जिले में शेष रिक्त पदों पर ही पद पूर्ति की कार्यवाही की जाएगी।