ग्वालियर। कक्षा 12 में पढ़ने वाली 16 वर्षीय लड़की का वीडियो वायरल हो गया।। वह अपने माता-पिता से छुपकर अपनी मौसी के लड़के के साथ एक होटल रूम में पार्टी मनाने गई थी। यहां मौसेरे भाई के दोस्त के साथ फोटो वीडियो हुए जो बाद में वायरल हो गए। आईपीसी के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को उसके पेरेंट्स की अनुमति के बिना आमंत्रित करना, अपने साथ ले जाना अपराध माना गया है। इसलिए दोनों लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है।
मुरार पुलिस ने बताया कि वंशीपुरा निवासी 16 वर्षीय लड़की 12वीं की छात्रा है। छात्रा ने मुरार थाना आकर शिकायत की है कि वह अशोक कोचिंग पर पढ़ने जाती है। कुछ दिन पहले उसका मौसेरा भाई ऋषभ उसकी कोचिंग पर आया और बताया कि उसका जन्मदिन है और उसे अपने साथ केक काटने की कहकर ले गया। वह छात्रा को सिटी सेंटर स्थित एक होटल में लेकर पहुंचा। जहां पर उसका दोस्त कार्तिक कडेरे भी था।
उसे कमरे में छोडऩे के बाद वह कुछ सामान लाने की कहकर चला गया और उसके जाते ही कार्तिक ने उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। इतना ही नहीं फोटो-VIDEO शूट कर लिए। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसका मौसेरा भाई आया और उसे कोचिंग पर छोड़ गया।
लड़की ने पुलिस को बताया कि दो दिन पहले उसके भाई के दोस्त ने पार्टी वाले फोटो और VIDEO वायरल कर दिए। इसके कारण रिश्तेदारों और परिवार वालों को पता चल गया। थाना प्रभारी मुरार शैलेन्द्र भार्गव का कहना है कि छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो वायरल करने वालों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
काम की बातें
- ऐसे किसी कजिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसका बर्थडे पहले से पता ना हो।
- जब कजिन बुलाने आए तो किसी भी बहाने से उसकी मां या बहन से बात जरूर करना चाहिए।
- अपने माता-पिता से परमिशन लिए बिना कहीं नहीं जाना चाहिए।
- बर्थडे पार्टी के नाम पर किसी भी होटल रूम में अकेले प्रवेश नहीं करना चाहिए। होटलों में बर्थडे पार्टी के लिए हॉल बुक किए जाते हैं रूम नहीं।
लड़कों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को उसके माता-पिता की अनुमति के बिना ले जाना भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर अपराध है। पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तारी होती है, जेल जाना पड़ता है। फिर चाहे लड़की की सहमति हो या फिर लड़की खुद चोरी छुपे कहीं जाने के लिए प्रेरित कर रही हो।