कई बार ऐसा होता है जब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा होता है जिसे मानहानि कारक माना जाता है, परंतु पहले वाले का उद्देश्य दूसरे की मानहानि करना नहीं होता बल्कि किसी का बचाव करना होता है। आईपीसी में अपराध के उद्देश्य को महत्व दिया गया है। सवाल यह है कि क्या इस प्रकार की अपशब्द मानहानि के अपराध की श्रेणी में आते हैं या फिर नहीं।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 499 (अपवाद क्रमांक 09) की परिभाषा
अपने स्वयं के हित या किसी अन्य व्यक्ति के हित के संरक्षण में सद्भावना-पूर्वक किए गए अपशब्द या लांछन मानहानि का अपराध नहीं होगा लेकिन लगाया गया लांछन व्यक्ति के हित मे वास्तविक एवं विधिक होना चाहिये।
कुल-मिलाकर अगर कहे तो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 499 का नवाँ अपवाद छोटे मोटे विवाद में कहे गए अपशब्द, न्यायिक कार्यवाही में वकील, साक्षियों की आपसी बहस में किये गए हित की रक्षा के या वकील द्वारा संरक्षण की रक्षा के लिए कहे गए अपशब्दों को मानहानि का अपराध नहीं मानते हैं। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
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