पब्लिक प्लेस पर पोस्टर लगाकर किसी का अपमान करना, किस धारा के तहत अपराध, जानिए- legal advice

Bhopal Samachar
पब्लिक प्लेस पर कई प्रकार के विज्ञापन और पोस्टर प्रकाशित किए जाते हैं। कई बार इन में किसी व्यक्ति या प्रोडक्ट को अपमानित किया जाता है। कई बार ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि यह प्रक्रिया अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि मानहानि का अपराध है। आइए जानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 501 एवं 502 की परिभाषा

1. धारा 501:- जो कोई व्यक्ति ऐसी बातों को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित करेगा जिससे व्यक्ति के मान सम्मान में ठेस पहुँचती हैं तब यह मानहानि का अपराध होगा।
जैसे कि दीवार या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखना आदि।
2. धारा 502:- जो कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री का विज्ञापन छापेगा या बेचेगा या दीवारों चिपकायेगा या समाचार पत्र या न्यूज चैनलों के मध्य से मानहानिकारक सामग्री को बेचेगा तब यह धारा 502 के अंतर्गत मानहानि का अपराध होगा।

कुल मिलाकर दोनों धारा मानहानिकारक बातें एवं सामग्री को जानबूझकर कर सार्वजनिक करने वाले व्यक्ति को दोषी मानती है। वर्तमान समय में बहुत से न्यूज वेबसाइट या चैनल, समाचार पत्रों या सार्वजनिक दीवारों या बसों में ऐसे विज्ञापन देखने को मिलते हैं। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!