MP NEWS- जिला से लेकर स्कूल तक FLN समिति गठन के लिए गाइडलाइन

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश शासन के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सभी कलेक्टरों के नाम जारी FLN निर्देश क्रमांक एक में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के अंतर्गत जिला स्तर पर कार्य योजना क्रियान्वयन एवं सुचारु संचालन हेतु विभिन्न समितियों के गठन के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कमेटी की भूमिका क्या होगी और उसके उत्तरदायित्व क्या होंगे। विस्तृत जानकारी एमपी एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई। राज्य शिक्षा केंद्र से जारी पत्र क्र/राशिक/पापु / FLN/2022/4498 अत्यावश्यक एफ.एल.एन' निर्देश - 1 भोपाल, दिनाँक 27.72022 में दर्ज है। 

जिला स्टीयरिंग कमेटी 

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (अध्यक्ष सह जिला FLN डायरेक्टर)
11. जिला शिक्षा अधिकारी
11. प्राचार्य, डाइट
IV. जिला परियोजना समन्वयक
v. जिला परियोजना प्रबंधक, महिला एवं बाल विकास विभाग
VI. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग
VII. जिला प्रबंधक, सामाजिक न्याय विभाग
VIII. जिला ओ. आई.सी., राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा नामांकित,
Ix. जिला अकादमिक टास्क फोर्स सदस्य
x. बी.आर.सी.सी (जिले से कोई एक विकासखण्ड) 
NI. बी.ए.सी. भाषा एवं गणित (प्रत्येक विषय में तीन-तीन )
XII. सी.ए.सी. भाषा एवं गणित (प्रत्येक विषय में तीन-तीन)
XIII. जिले में प्राथमिक स्तर पर कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्था प्रतिनिधि (एक या एक से अधिक)

जिला अकादमिक टास्क फोर्स 

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान उद्देश्यों के अनुरूप लक्ष्य - निर्धारण, क्रियान्वयन, सुचारू संचालन व मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर अकादमिक टास्क फोर्स में निम्नानुसार सदस्य होगें
1. प्राचार्य, डाइट - अध्यक्ष
11. जिला परियोजना समन्वयक उपाध्यक्ष
111. ए.पी.सी. अकादमिक सचिव
IV. डाइट अकादमिक सदस्य भाषा - सदस्य
N. डाइट अकादमिक सदस्य गणित - सदस्य
VI. शासकीय प्राथमिक शाला प्रधानाध्यापक (कोई तीन) - सदस्य
VII. शासकीय प्राथमिक शाला शिक्षक भाषा (कोई तीन) सदस्य
VIII. शासकीय प्राथमिक शाला शिक्षक गणित (कोई तीन) सदस्य
IX. जिले में प्राथमिक स्तर पर कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधि- सदस्य 

जिला स्तरीय DPMU एवं विकासखण्ड स्तरीय BPMU 

पूर्व निर्देश अनुसार कार्य करेगी तथा एफ. एल. एन. के मासिक आने वाले मुद्दों को इन बैठकों में सम्मिलित किया जाएगा। इन समितियों में निम्नानुसार सदस्य अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किए जाएँगे
1. डाइट अकादमिक सदस्य / ए.पी.सी. विकासखण्ड प्रभारी - अध्यक्ष
2. विकासखण्ड स्रोत समन्वयक - सदस्य सचिव
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी- सदस्य
4. समस्त बी.ए.सी. सदस्य
5. समस्त सी.ए.सी. सदस्य
6. तकनीकी सहयोग / कार्य हेतु विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सदस्य
7. जिला अकादमिक टास्क फोर्स सदस्य - सदस्य
(यदि विकासखण्ड से कोई सदस्य नामांकित है)
8. एफ. एल. एन. विकासखण्ड मास्टर ट्रेनर समस्त - सदस्य
9. जिला प्रभारी, राज्य शिक्षा केन्द्र - सदस्य
(प्रत्येक माह किसी एक विकासखण्ड हेतु ऑनलाइन सम्मिलित होंगे।) 
जिले में पूर्व प्राथमिक स्तर पर कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्था प्रतिनिधि- सदस्य 

विद्यालय एफएलएन कमेटी के सदस्य -

1. प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक- अध्यक्ष
2. शिक्षक (कक्षा 1 से 3 पढ़ाने वाले)- सचिव
3. कक्षा 1 से 3 में अध्ययनरत बच्चों के पालक (कोई 3) सदस्य
4. शाला में अध्ययनरत पूर्व छात्र / समुदाय का सदस्य - सदस्य
5. सेवानिवृत्त शिक्षक (वैकल्पिक उपलब्धता की स्थिति में) सदस्य
6. शाला से संबंद्ध आँगनवाड़ी कार्यकर्ता - सदस्य

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