भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने फायर अथारिटी के द्वारा एक वर्ष के लिए प्रोविजनल फायर एनओसी दिये जाने के प्रचलन को अवैध बताते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया है। यानी आज दिनांक के बाद से पूरे मध्यप्रदेश में कोई भी प्रोविजनल फायर एनओसी जारी नहीं की जाएगी। यदि की जाती है तो वह अवैध होगी। जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इसके स्थान पर बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने के बाद पूर्णता प्रमाण-पत्र देते समय फायर अथारिटी द्वारा बिल्डिंग का निरीक्षण करके फायर एनओसी जारी की जाये। उन्होंने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी करने के निर्देश प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास को दिये हैं।
मंत्री श्री सिंह ने निर्देशित किया है कि अग्निशमन अधिनियम को एक माह में तैयार करें, जिससे अधिनियम को आगामी विधानसभा सत्र में पारित कराने प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में वर्तमान में अग्निशमन एक्ट लागू नहीं है। इससे मैदानी स्तर पर अग्निशमन को लेकर कई विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं।
गौरतलब है कि भूमि विकास नियम में विभाग द्वारा नगरपालिक निगमों के आयुक्त एवं संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को नगरीय क्षेत्रों, जिला कलेक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी केंटोनमेंट बोर्ड को संबंधित क्षेत्र के लिये फायर अथारिटी घोषित किया गया है।