जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने MPNRC (MP Nurses Registration Council) की रजिस्ट्रार सुनीता सिजु को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल में प्रशासक नियुक्त करने का आदेश दिया है। मामला हाईकोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश करने का है।
मध्यप्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को सरकारी मान्यता घोटाले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। इस मामले में बार-बार यह तथ्य सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं। घोटाले को छुपाने और घोटाले बाजों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट एडवोकेट विशाल बघेल द्वारा जनहित याचिका लगाई गई।
सुनवाई के दौरान नर्सिंग काउंसिल की ओर से एक शपथ पत्र पेश किया गया। जिसमें बताया गया कि पिछले साल खोले 94 नर्सिंग कॉलेजों को इस साल अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा 93 नर्सिंग कॉलेजों की भवन संबंधी नोटिस का जवाब नहीं देने के कारण मान्यता निलंबित कर दी गई है। 2021-22 में मध्य प्रदेश में नए 49 नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं जिनका पर्याप्त मात्रा में निरीक्षण एवं सत्यापन करने के उपरांत ही अनुमति जारी की गई।
याचिकाकर्ता ने नर्सिंग काउंसिल के शपथ पत्र को झूठा घोषित करते हुए हाई कोर्ट को बताया कि सन 2022 में खुले 10 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जो एक शटर वाली दुकान में संचालित हो रहे हैं। जिनमें डुप्लीकेट फैकेल्टी लिस्ट की गई है। यह तथ्य प्रमाण सहित सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल के प्रति गंभीर नाराजगी प्रकट करते हुए। रजिस्ट्रार को तत्काल सस्पेंड करने और नर्सिंग काउंसिल में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।