भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के लिए काम करने वाले शासकीय कर्मचारियों के कैशलैस स्वास्थ्य बीमा के लिए ड्राफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। कितनी बीमारियों को खबर करेंगे और एंपलाई की सैलरी से कितना प्रीमियम काटा जाएगा। अभी फाइनल नहीं हुआ है।
मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह योजना सभी शासकीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए लागू होगी। इसके एक-एक बिंदु को ध्यान पूर्वक निर्धारित किया जा रहा है ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद ना हो। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषित किया है। इस योजना के तहत कर्मचारी को 1 साल में ₹500000 तक का इलाज कराने की अनुमति होगी।
मेडिकल ट्रीटमेंट रेमबर्समेंट 20000 तक
पिछले महीने तक कर्मचारी स्वास्थ्य नियमों के हिसाब से 3000 रुपए तक की राशि चिकित्सक से परामर्श के बाद ले सकते थे। नए नियमों में इसे बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिया गया है। वहीं, सिविल सर्जन की अनुमति के बाद पहले 3000 रुपए का इलाज लेने के बाद कर्मचारी 2 लाख रुपए तक का इलाज ले सकते थे, अब ये लिमिट 20 हजार रुपए होगी।