भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितताओं के रिकॉर्ड स्थापित किए जाते हैं परंतु इस प्रकार की कार्यवाही कम होती है। कमिश्नर डीपीआई अभय वर्मा ने रायसेन की डीपीसी सीबी तिवारी को वित्तीय अनियमितता के आरोप में सस्पेंड कर दिया है।
मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभय वर्मा द्वारा जारी आदेश क्र./ स्था-1/ सर्त / सी-1 /263/ रायसेन/ 2022 / 774 दिनांक 03.08.22 के अनुसार, खेल सामग्री कय किये जाने हेतु प्राथमिक विद्यालय को रूपये 5000 तथा माध्यमिक विद्यालयों को रूपये 10,000 सीधे बैंक खातों मे जारी कर निर्देशित किया गया था कि, उक्त खेल सामग्री कय करते समय वरिष्ठ कार्यालय से प्रदत्त निर्देश तथा भण्डार क्रय नियम एवं वित्तीय संधारण सुनिश्चित् किये जावे।
श्री सीबी तिवारी, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, जिला रायसेन जिला रायसेन द्वारा भण्डार क्रय नियम एवं वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुये अधीनस्थ जन शिक्षकों के माध्यम से खेल सामग्री की क्रय प्रक्रिया अपनाई गई। संबंधित विद्यालय स्तर पर खेल सामग्री एवं एकल फर्म / संस्था के देयक प्रस्तुत कराने जैसी कई अनियमिततायें की गई हैं। श्री सी.बी. तिवारी के उक्त कृत्य से स्वैच्छाचारिता एवं वित्तीय अनियमितता परिलक्षित होती है। उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव उक्त कारणों से श्री सी.बी. तिवारी, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, जिला रायसेन जिला रायसेन को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-१ के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री सी.बी. तिवारी, का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल नियत किया जाता है।